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रामकृष्ण मिशन आश्रम विवाद : हिमालया ब्रह्मो समाज के एक धड़े पर एफआईआर, फ़र्ज़ी पंजीकरण का आरोप

Himgiri Samachar:

शिमला, 26 नवंबर। राजधानी शिमला स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सम्पति विवाद से जुड़े मामले में नया मोड़ आया है। आश्रम परिसर की जमीन पर अपना दावा करने वाले हिमालयन ब्रह्मो समाज के एक धड़े के तीन लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

 

दरअसल हिमालया ब्रह्मो समाज मंदिर ट्रस्ट शिमला के पंजीकरण से जुड़े एक मामले में तत्कालीन जिला उपायुक्त शिमला की ओर से जांच की गई थी। इस जांच में सामने आया है कि तीन लोगों ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन कर हिमालया ब्रह्मो समाज मंदिर ट्रस्ट का बनाया है। इसके बाद जिला उपायुक्त की ओर से इस बारे में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। ऐसे में अब शिमला पुलिस ने जिला उपायुक्त शिमला के पत्र को आधार बनाकर इन तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

 

शिमला पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि हिमालया ब्रह्मो समाज मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तीन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 (ए) (सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस मामले में दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपितों ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम की उलंघना करके हिमालया ब्रह्मे समाज मंदिर ट्रस्ट बनाया था।

 

बता दें यह तीन लोग वर्तमान में हिमालया ब्रह्मो समाज के अनुयायियों के दो गुटों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में शामिल एक गुट से यह लोग संबंद्ध रखते हैं।

 

बीते दिनों रामकृष्ण मिशन व हिमालया ब्रह्मो समाज की संपत्ति मामले में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। आश्रम परिसर में हुए इस बवाल के दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी। इसमें तीन पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग जख्मी हुए थे। इसे लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस कुल चार केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में दोनों पक्षों से पुलिस की पूछताछ जारी है। ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन के आश्रम में हुए पथराव करने वालों कई लोगों की पुलिस ने पहचान कर ली है और इन लोगों से पूछताछ जारी है।

 

वहीं गिरफ्तारियों के डर से कुछ लोगों ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है। हिमालयन ब्रह्मो समाज के दो धड़ों का दावा है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम जिस जगह पर बना है, उस जमीन पर उनका मालिकाना हक है।

 

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