नई दिल्ली, 15 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देना वाली याचिका पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी।
उच्चतम न्यायालय ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में जब तक उचित नियम नहीं बन जाते, यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सकेगा।
उच्चतम न्यायालय ने कानून की धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय न हो और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा न हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।