शिमला, 12 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिला में इस वर्ष आई मानसूनी आपदा के प्रभावित लोगों के लिए सुक्खू सरकार बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के साथ मुआवजा राशि में करीब छह गुणा बढ़ौतरी की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं-बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू-कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने को हरी झंडी दी। इस पैकेज के तहत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाएगा।
खनन रक्षकों और शिक्षा विभाग में नियुक्ति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी प्रदान की। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों तथा उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवा पूरी कर चुके लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में नर्सरी कक्षा एवं कक्षा-1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली-2020 के तहत लागू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4.50 रुपये प्रतिकिलो से बढ़ाकर 6.75 प्रतिकिलो करने का निर्णय लिया।
होमस्टे के संचालन में हिमाचलियों को मिलेगी तरजीह
मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उचित मल निकासी और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होंगे। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।
जल विद्युत परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की नीति को मंजूरी
बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 700 से अधिक रूकी हुई परियोजनाएं हैं।
मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये कि वित्तीय सहायता दी जाएगी।